राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन
कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य कार्य विभाजन कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश उत्तर बस्तर कांकेर, 14 जुलाई 2026/ कलेक्टर श्री निलेशकुमार महादेव क्षीरसागर ने राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के मध्य पूर्व में जारी कार्य विभाजन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नए सिरे से कार्य विभाजन आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशानुसार जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री हरेश मंडावी को सुशासन तिहार, पीएमश्री योजना, शिक्षा विभाग, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा, जिला योजना एवं सांख्यिकी, आदिवासी विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं आयुष विभाग, चिकित्सा शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केन्द्र, उद्यान विभाग, मत्स्य विभाग, रेशम विभाग, पशु चिकित्सा सेवाएं, पशु एवं कृषि संगणना शाखा, बीज विकास निगम, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जिला निर्माण समिति, जिला खनिज न्यास निधि, विशेष केन्द्रीय सहायता, सामाजिक निगमित दायित्व (समस्त प्रकार के सीएसआर), आकांक्षी जिला कार्यक्रम, श्रम, बाल श्रमिक शाखा, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, क्रेडा, अंत्यावसायी विभाग के प्रभारी अधिकारी और श्री रामलला दर्शन योजना, जनसमस्या निवारण शिविर के नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। इसके अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गए कार्य का निर्वहन करेंगे। इसी प्रकार अपर कलेक्टर श्री जितेन्द्र कुर्रे अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी कांकेर को उप जिला निर्वाचन अधिकारी सामान्य एवं स्थानीय निर्वाचन, तहसील कांकेर, चारामा, नरहरपुर, सरोना, भानुप्रतापपुर एवं दुर्गूकोंदल के राजस्व प्रकरण छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता के तहत् प्रस्तुत अपील (धारा 170 ख के अपील को छोड़कर) पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, प्रकरणों मद परिवर्तन, संबंधी प्रकरणों का निराकरण एवं छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील पुनरीक्षण प्रकरणों का निराकरण का दायित्व सौंपा गया है। इसके साथ ही वित्त एवं स्थापना शाखा, जिला कार्यालय के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों के अवकाश एवं अग्रिम, चिकित्सा व्यय, यात्रा भत्ता संबंधी सम्पूर्ण अधिकार, (नीतिगत निर्णय को छोड़कर) तृतीय श्रेणी कार्यपालिक अधिकारी-कर्मचारियों के 01 माह तक अर्जित अवकाश स्वीकृति करने तथा उससे ऊपर के अवकाश प्रकरण स्वीकृति, जिला कार्यालय के व्यय देयकों की स्वीकृति (50000 रूपए तक) का अधिकार, जिला सत्कार अधिकारी, भू-अभिलेख शाखा, भू-अभिलेखागार (हिन्दी, अंग्रेजी अभिलेख कोष्ठ), भू-व्यपवर्तन परिवर्तित भूमि शाखा, राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण, स्वामित्व योजना, असर्वेक्षित ग्रामों का सर्वेक्षण, चिटफंड शाखा,. प्रभारी अधिकारी भू-अर्जन, आबकारी, खनिज शाखा, उद्योग विभाग, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला भाड़ा नियंत्रण अधिकारी, जनशिकायत निवारण प्रकोष्ठ, जिला विभागीय जांच शाखा, कोष लेखा पेंशन, पेंशन प्रकरण, विकास शाखा, विविध शाखा, वेब इन्फॉर्मेशन मैनेजर, जनगणना, विवाह अधिकारी प्रभारी अधिकारी वारिसान प्रमाण पत्र, सहायक अधीक्षक, सामान्य, निरीक्षण, व्यवहारवाद इत्यादि शाखाआंे का प्रभारी अधिकारी बनाया गया है, इसके साथ ही समय-सीमा अंकित पत्रों का निराकरण, ई-जनचौपाल से प्राप्त आवेदन पत्रों में टीप अंकित करना, ई-चौपाल में प्राप्त आवेदन पत्रों पर कार्यवाही का प्रभारी अधिकारी तथा लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय अधिकारी (जिला पंचायत को छोड़कर), वन अधिकार पट्टा वास्तविक कब्जा के पुष्टि कर प्रतिवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करना, प्रस्तुतकार शाखा (रीडर टू कलेक्टर शाखा, कलेक्टर की ओर से जाति प्रमाण पत्रों का सत्यापन, शपथ पत्रों पर हस्ताक्षर), मोबाईल टॉवर निर्माण एण्ड 4जी कवरेज, प्रधानमंत्री गतिशक्ति कार्यक्रम, नक्सल प्रभावितों के योजनाओं की मॉनिटरिंग एवं विकास एवं मालिक मकबूजा प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है। इसके अलावा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्य। अपर कलेक्टर कांकेर श्री अंजोर सिंह पैकरा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी अंतागढ़ को तहसील अंतागढ़, आमाबेड़ा, पखांजूर, बांदे एवं कोयलीबेडा के राजस्व प्रकरण छ.ग. भू-राजस्व संहिता के तहत् प्रस्तुत अपील (धारा 170 ख के अपील को छोड़कर) पुनरीक्षण, पुनर्विलोकन, प्रकरणों मद परिवर्तन, संबंधी प्रकरणों का निराकरण एवं छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 के अंतर्गत प्रस्तुत अपील, पुनरीक्षण प्रकरणों के निराकरण तथा कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये दायित्व दिया गया है।



