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कौरिनभाठा में अनधिकृत विकास पर चला बुलडोजर*

- अवैध विकास के विरूद्ध नगर तथा ग्राम निवेश विभाग की सख्त कार्रवाई - अवैध रूप से बनाई गई सड़क और नाली हटाई गई

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BASANT SACHDEV
वरिष्ठ संवाददाता
8 दिन पहले 135 मिनट पढ़ें
कौरिनभाठा में अनधिकृत विकास पर चला बुलडोजर*

राजनांदगांव 11 सितम्बर 2026। कलेक्टर श्री जितेन्द्र यादव के निर्देशानुसार जिले में अनधिकृत विकास एवं अवैध कॉलोनी निर्माण के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई निरंतर की जा रही है। इसी क्रम में नगर तथा ग्राम निवेश विभाग राजनांदगांव द्वारा ग्राम कौरिनभाठा स्थित भूमि खसरा क्रमांक 330/6, रकबा 0.1980 हेक्टेयर में किए गए अनधिकृत विकास कार्य के विरूद्ध कार्रवाई करते हुए मार्ग संरचना एवं नाली को जेसीबी मशीन से हटाया गया। उक्त भूमि के भूमि स्वामी जुनी हटरी राजनांदगांव निवासी श्री अहमद रजा पिता श्री रियाज अहमद द्वारा एकल खिड़की प्रणाली के अंतर्गत कॉलोनी विकास की अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। कार्यालयीन परीक्षण के दौरान पाया गया कि संबंधित भूमि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की भूमि से लगी हुई है। हाउसिंग कॉलोनी की सुरक्षा की दृष्टि से हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित बाउंड्रीवाल के कारण प्रस्तावित स्थल तक पहुंच मार्ग उपलब्ध नहीं था। हाउसिंग बोर्ड द्वारा भी कार्यालयीन पत्र के माध्यम से इस संबंध में विभाग को अवगत कराया गया था। मार्ग की उपलब्धता नहीं होने के कारण कॉलोनी विकास अनुमति के लिए प्रस्तुत आवेदन निरस्त कर दिया गया था। स्थल निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा निर्मित बाउंड्रीवाल को तोड़कर संबंधित स्थल पर सीसी सड़क एवं नाली का निर्माण करते हुए अनधिकृत रूप से विकास कार्य किया गया है। इस पर नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा पूर्व में छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 37 की उपधारा (6) के खंड (क) एवं (ख) के अंतर्गत भूमि स्वामी के विरूद्ध नोटिस जारी किया गया। नोटिस के माध्यम से 15 दिवस की अवधि में किए गए अनधिकृत विकास कार्य को हटाकर स्थल को पूर्व स्थिति में लाने के निर्देश दिए गए थे। निर्धारित अवधि में संबंधित पक्ष द्वारा न तो अनधिकृत विकास कार्य हटाया गया और न ही कोई लिखित जवाब प्रस्तुत किया गया। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग राजनांदगांव द्वारा आज 11 सितम्बर 2026 को स्थल पर किए गए अनधिकृत विकास कार्य बुलडोजर चलाकर निर्मित मार्ग संरचना एवं नाली को हटाने की कार्रवाई की गई। साथ ही स्थल पर आमजन की सूचना के लिए सूचना बोर्ड भी चस्पा किया गया। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में अनधिकृत विकास एवं अवैध कॉलोनी निर्माण के विरूद्ध कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगी। नगर तथा ग्राम निवेश विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि किसी भी भूमि पर कॉलोनी अथवा अन्य विकास कार्य प्रारंभ करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक विकास अनुमति प्राप्त करना सुनिश्चित करें, ताकि भविष्य में होने वाली कार्रवाई एवं असुविधा से बचा जा सके।

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